ब्रेकिंग

TET परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर शिक्षक कांग्रेस संगठन 16 जून को PM के नाम सौंपेगा ज्ञापन

सरपंच की मांग पर 36 लाख रुपये की बाउंड्रीवाल स्वीकृत, भूमिपूजन संपन्न

संयुक्त मोर्चा मंडी बोर्ड भोपाल के तत्वावधान में कल ओम्कारेश्वर में प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन

एडवोकेट प्रवीण कुमार तिवारी मप्र विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त

हत्या या दुर्घटना पुलिस जांच में आया ये सच सामने,आज दोपहर में पुलिस करेंगी खुलासा

सूचना

: लापरवाही एंव उदासिनता पर एसडीएम ने पटवारी भाभर को किया निलबिंत


कलेक्टर मिश्रा की पहल जिला स्तर पर की समाधान आनलाईन की शुरूआत

सरदारपुर। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम राहुल चौहान ने तत्कालीन हल्का पटवारी ग्राम अमझेरा जामसिंह भाभर (वर्तमान में पटवारी हल्का बडवेली में पदस्थ) को अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता एवं कर्तव्यों के विपरीत कृत्य, घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य मंचों पर शिकायतों के गुणवत्ता पूर्वक समाधान के मद्देनजर जिला स्तर पर समाधान ऑनलाइन की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों द्वारा की गई शिकायतों में से कुछ शिकायतें सैंपल बतौर चयनित की जाती हैं। इनके शिकायत कर्ता से कलेक्टर स्वयं चर्चा करतें है। इसके उपरांत विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर शिकायत का सकारात्मक समाधान का प्रयास किया जाता है। आमजन को राहत देने और सुशासन की दिशा में ये एक महत्व पूर्ण कदम है।
इसी तारतम्य में सोमवार को कलेक्टर श्री मिश्रा के संज्ञान में सुदर्शन तोमर द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत का मामला आया। एसडीएम श्री चौहान ने बताया कि अमझेरा निवासी सुदर्शन तोमर द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई गई कि ग्राम अमझेरा स्थित भूमि का बटवारा उपरांत उन्हें नक्शा गलत दिया गया है। प्राप्त शिकायत की जाँच नायब तहसीलदार वृत्त अमझेरा से करवाई गई। जाँच उपरांत पाया गया कि वरिष्ठ राजस्व न्यायालय के आदेश द्वारा नक्षा दुरुस्त किया गया है। तदुपरांत आदेश की प्रति अमल हेतु ली जाकर स्वीकृत नक्शा बटांकन पटवारी जामसिंह भाभर द्वारा मूल प्रकरण से निकाल लिया गया। किंतु बटवारा प्रकरण अनुसार ऑनलाईन अमल नहीं किया जाना पाया गया। निलंबन उपरांत जामसिंह भामर का मुख्यालय तहसील कार्यालय सरदारपुर नियत किया गया है। निलंबित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें