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: तीन साल पहले बरखेडा मे खेत का सेडा फाड़ने की बात को लेकर हुई थी हत्या के मामले मे कोर्ट ने चार आरोपीयो को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सरदारपुर । सरदारपुर तहसील के ग्राम बरखेडा में खेत के सेडा फाडने की बात को लेकर हुई हत्या के मामले में सरदारपुर कोर्ट ने निर्णय पारित करते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। आरोपियों ने साढ़े तीन साल पहले गांव के ही एक व्यक्ति से विवाद किया था, पहले आरोपियों ने खेत पर मारपीट की। जिसके बाद हथियार लेकर मृतक के घर पर पहुंचे थे, यहां पर आरोपियों ने हमला कर अधेड को घायल कर दिया था। परिजन घायल को गुजरात लेकर पहुंचे, जहां पर करीब 8 दिन बाद घायल की मौत हुई थी। कोर्ट ने आरोपी गेंदालाल पिता गंगाराम उम्र 55 साल, पवन पिता गेंदालाल उम्र 25 साल, धनाबाई पति गेंदालाल उम्र 50 साल व पुजा पिता गेंदालाल उम्र 22 साल को सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। हत्या में शामिल आरोपी गेंदालाल पूर्व से ही जेल में बंद है तथा शेष आरोपी पवन, पूजा व धनाबाई जमानत पर बाहर थे, ऐसे में कोर्ट ने इन आरोपियों का सजा वारंट बनाकर जेल भेजा है।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि राजोद थाना अंतर्गत ग्राम बरखेडा में 29 अक्टूबर 2019 को शाम करीब 4 बजे चम्पालाल अपने खेत पर गया था, यहां पर सेडा फाडने की बात को लेकर आरोपी गेंदालाल व पवन ने चम्पालाल से मारपीट की थी। हालांकि चम्पालाल अपनी जान बचाने मौके से भागकर घर आ गया था, किंतु आरोपी कुछ देर बाद तलवार लेकर चंपालाल के घर पर आए व विवाद पुन शुरु कर दिया।

घटना के दौरान आरोपी गेंदालाल व पवन ने तलवार से हमला किया था। अचानक गांव में हुए घटनाक्रम के बाद बडी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए व चम्पालाल का पुत्र, पत्नी मौके पर पहुंचे व घायल को सरदारपुर अस्पताल लेकर गए। जहां से परिजन पहले धार के निजी अस्पताल लेकर आए, किंतु लगातार बिगड़ती तबीयत को देखते हुए घायल को गुजरात के बड़ौदा लेकर गए थे। इधर हमला करने की सूचना नारायण ने पुलिस को दी थी, जिसमें आरोपियों के नाम पुलिस को बताए। पुलिस ने विवेचना शुरु की, चम्पालाल की मौत के बाद पुलिस ने प्रकरण में हत्या की धारा बढाई व आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया। पुलिस ने अभियोग पञ कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां पर 18 गवाहों के कोर्ट में बयान करवाने के साथ ही पीएम रिपोर्ट पेश की गई। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है।

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