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: छेड़छाड़ करने वाले  आरोपी  को  1 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 

सरदारपुर।  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  श्रीमती प्रियंका मालपानी राठी सरदारपुर द्वारा छेड़छाड़ के एक प्रकरण मे आरोपी का सजा एंव अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन अधिकारी बी.एस.बिलवाल ने बताया आरोपी  बाबूलाल पिता चेन सिंह नि. खण्डलई हा.मु. नालापुरा अमझेरा दिनांक 12.05.2009 को पीड़िता  से छेड़छाड़ की थी।

घटना के वक्त पीड़िता घर पर अकेली थी एवं उसका पति ट्रक पर ड्रायवरीग करने बाहर गया था । रात्रि 11 बजे का समय होगा कि पीड़िता घर के बाहर खटीया पर सोयी थी तब आरोपी बाबू पिता चेन सिंह नालापुरा का आया और पीड़िता के खटिया पर बैठ गया । पीड़िता की इज्जत लेने की मर्जी से पीड़िता की छाती दबाने लगा पीड़िता चिल्लाई तो बाबू छोड़ कर भाग गया । पिडिता के पति के घर आने पर घटना की बात बताई और साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट की थी ।


विचारण के दौरान न्यायालय ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी बाबूलाल पिता चेन सिंह नि. खण्डललई हा.मु. नालापुरा अमझेरा को 1 वर्ष  का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी ए.डी.पी.ओ. पी.एल.मेडा द्वारा की गई।

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