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: नाबालिक को बहला फुसला औरत बनाने का झांसा दैकर ले गया और किया बलात्कार,न्यायालय ने 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास से किया दंडित

सरदारपुर। सरदारपुर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश नाबालिक से बलात्कार के मामले मे निर्णय पारित करते हुये नाबालिक को औरत बनाकर बलात्कार करने वाले आरोपी कुंवरसिंह पिता सुल्तान पचाया 20 वर्ष निवासी अमझेरा को अलग-अलग धाराओं में 20 - 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच - पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने घटना इस प्रकार बताई कि अभियोक्त्री सात अक्टूबर 2021 को शाम छ बजे घर से बिना बताये अमझेरा बाजार करने जा रही थी, अमझेरा चौराहे पर गांव के थाने के पीछे रहने वाला कुंवरसिंह पिता सुल्तान मिला और अभियोक्त्री से बोला की मैं तेरे से शादी करूगा कहकर उसे बहला फुसलाकर जबरन बस में बैठाकर माछलिया घाट के पास डुगलापानी ले गया व डुगलापानी में एक झोपडी में उसे औरत बनाकर एक माह तक रखा।

रात में अभियोक्त्री की इच्छा के विरूद्ध घोटा काम (बलात्कार) किया। 16 नवंबर 2021 को पुलिस डुगलापानी गांव में पहुची और अभियोक्त्री व आरोपी कुंवरसिंह को थाने लेकर आई थी। थाना अमझेरा में आरोपी कुंवरसिंह के विरूद्ध पाक्सो एक्ट आदि धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक बापुसिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी कुंवरसिंह पिता सुल्तान पचाया 20 वर्ष निवासी अमझेरा को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच - पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बापुसिंह बिलवाल एवं पीएल मेडा ने की।।

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