: लडकी भगाने की बात को लेकर तीर कामठी से हमला करने वाले आरोपीयो को न्यायालय ने सुनाई सात वर्ष की सजा अर्थदंड से भी किया दंडित
Admin
Thu, Jul 20, 2023
सरदारपुर। सरदारपुर तहसील के अमझेरा थाना अंतर्गत ग्राम गढ़ मे दो वर्ष पुर्व लडकी भगाने की बात को लेकर तीर कामठी से हमला करने वाले आरोपीयो को न्यायालय ने सजा एंव अर्थदंड से दंडित किया । जानकारी के अनुसार 3 मई 2020 को ग्राम गढ थाना अमझेरा मध्य रात्रि को 12.30 बजे से 3 बजे के मध्य आहत भमरसिंह अपने परिवार सहित घर के बाहर रह रहा था तभी गांव के सेवसिंह अपने हाथ में तीर कामठी, नरसिंह के हाथ में फालिया, गंगाराम के हाथ में तलवार और भियासिंह के हाथ में कामठी लेकर आए और भमरसिंह को माॅं-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे और बोले उनके परिवार की लडकी को तेरे काका का लडका भगाकर लाया है वह कहां है भमरसिंह ने कहा प्रताप घर पर नही है इस बात को लेकर सेवसिंह ने तीरकामठी से जान से माने की नियत से तीर मारा जो भमरसिंह की छाती में घुस गया आहत चिल्लाया तो उसका भाई जुवानसिंह पत्नि भूरीबाई दौड़कर आए और चारो आरोपीगण जान से मारने धमकी देते हुए भाग गए।भाई जुवानसिंह ने आहत की छाती में घुसे हुए तीर को निकाला था व 100 नं. डायल बुलाकर आहत को सरकारी दवाखाना अमझेरा लेकर गए।
फरियादी आहत की सूचना पर से थाना अमझेरा द्वारा देहाती नालिसी आरोपीगण सेवसिंह, नरसिंह, गंगाराम व भियासिंह के विरूद्ध दर्ज की गई असल कायमी थाना अमझेरा अपराध क्रं. 169/20 अपराध धारा 307, 294, 506/34 भा.द.स. की आरोपीगण के विरूद्ध की गई। उप निरीक्षक रमेषचन्द्र डामोर द्वारा घटना स्थल से खूनआलूदा तीर व आहत के खूनआलूदा कपडे़ व आरोपीगण से फालिया, तलवार और तीर कामठी जप्त कर अनुसंधान पश्चात प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण का विचारण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सरदारपुर राधाकिषन मालवीय के यहां चला होकर प्रकरण में अभियोजन की ओर से 14 गवाहों का परीक्षण न्यायालय में करवाया गया। न्यायालय द्वारा अपने विचारण के दौरान न्यायालय आई चक्षुदर्षी साक्षीगण एवं डाॅक्टर के.के. चैधरी के कथन एवं क्वेरी रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि आहत भमरसिंह के सीने में सामने नुकिली वस्तु से चोंट आई थी जो घटना में प्रयुक्त लोहे की तीर से आना पाई गई थी जो प्राण घातक थी तथा समय पर उपचार न होने से आहत की मृत्यु होना संभव थी। समस्त साक्षीयों का विश्लेषण करने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपीगण सेवसिंह पिता मलसिंह, उम्र 40 वर्ष, नरसिंह पिता मलसिंह उम्र 34 वर्ष, भियासिंह पिता वेलसिंह उम्र 35 वर्ष, गंगाराम पिता वेलसिंह उम्र 32 वर्ष निवासीगण ग्राम गढ़ थाना अमझेरा को अपराध धारा 307 भा.द.स. एवं सहपठित धारा 34 भादस में सात वर्ष की सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रू. कुल 20 हजार रू. के अर्थदंड से दंडित किया गया। सजा वारंट तैयार कर अरोपीगण को जेल भेजा गया। अर्थदंड की राषि आहत भमरसिंह को प्रतिकर के रूप में दिलाया जाने का आदेष दिया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से शरद कुमार पुरोहित अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक सरदारपुर द्वारा पैरवी की गई।
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