: पढाई करने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा एंव अर्थदंड से किया दंडित
Admin
Sat, Sep 9, 2023
सरदारपुर। किराये का कमरा लेकर पढाई करने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा एंव अर्थदंड से दंडित किया। अति. शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित बताया की घटना 06.09.2022 पीड़िता जो अपने किराये के कमरे में रहकर पढाई करती थी, वहीं पास के कमरे में राहुल पिता जमनालाल निवासी- चालनी का किराये से रहता था। रात करीब 11.30 बजे पीडिता अपने कमरे में खाना खाकर सोई थी तभी राहुल के आवाज लगाने पर पीडिता ने दरवाजा खोला राहुल कमरे से बहार खडा था। पीडिता कमरे से बाहर निकली तो राहुल पीडिता का हाथ पकड लिया और पीडिता को अपने कमरे ले गया व पीडिता को जमीन पर गिरा दिया और मर्जी के बिना राहुल ने दो बार पीडिता के साथ बलात्संग किया।
पीडिता चिल्लाई राहुल बोला यह बात तुने तेरे घर वालो को बताई तो जान से मार दूंगा, कहकर चला गया। पीडिता ने घटना की बात फोन पर अपने माता-पिता बताई व दिनंाक 12.09.2022 को पिता के साथ जाकर थाना अमझेरा पर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी गई। थाना अमझेरा द्वारा आरोपी राहुल के विरूद्ध अपराध क्रं. 497/22 अपराध धारा 376 (2), 342, 506 भाग-2 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण का अनुसंधान महिला उपनिरीक्षक सरोज बारोड एवं एएसआई मनीष मिश्रा द्वारा किया गया। अनुसंधान पश्चात प्रकरण विचारण हेतु द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सरदारपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजक की ओर से प्रकरण में 8 गवाहों का परीक्षण न्यायालय में करवाया गया। पीडिता व उसके पिता तथा मकान मालिक के कथनों से पीडित के साथ हुई घटनाक्रम की पुष्टि पाते हुए व अन्य साक्षीयों के कथनो को विष्वसनीय मानते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल पिता जमनालाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम चालनी थाना अमझेरा को अपराध धारा 342 भादस में 6 वर्ष सश्रम कारावास एवं 200 रू. का अर्थदंड, अपराध धारा 376 (2)(ढ) भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदंड, धारा 506 भाग-2 भादस मेे 2 वर्ष सश्रम का कारावास एवं 1000रू. की अर्थदंड से दंडित किया। इस प्रकार कुल 6200/-रू. प्रतिकर स्वरूप पीडिता को दिलाये जाने का आदेष दिया आरोपी पूर्व से न्यायायिक अभिरक्षा में होने से आरोपी का सजा वारंट तैयार कर जेल भेजा गया। प्रकरण में शासन की ओर से अति. शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित द्वारा पैरवी की गई।
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