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: हत्या एंव हत्या के प्रयास के मामले मे पुलिस की उत्कृष्ठ मानिटरिंग से आरोपीयो को मिली सजा ,न्यायालय ने हत्या के प्रकरण में आरोपियों को आजीवन कारावास  हत्या के प्रयास के प्रकरण में आरोपियों को कारावास एवं जुर्माने से किया दण्डित

Admin

Thu, Nov 21, 2024
 
सरदारपुर। अपराध घटित होने के बाद अपराधीयो को सजा दिलाने के लिये यदि पुलिस की जांच और मानिटरीग सही हो तो आरोपीयो को जुर्म की सजा जरूर मिलती है। सरदारपुर अनुभाग मे हत्या एंव हत्या के प्रयास के प्रकरणो मे थाना अमझेरा एवं थाना राजोद पुलिस द्वारा साक्ष्य नियंत्रण कर प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में उत्कृष्ठ मानिटरिंग की गई जिसके चलते आरोपीयो को न्यायालय ने सजा एंव अर्थदंड से दंडित किया। पहली घटना दिनांक 22ण्02ण्23 को रात करीबन 1 बजे अमझेरा थाने के गांव जोगडीपुरा पांचपिपलिया में मृतक विशाल पिता राधु परमार जाति भील 15 साल निवासी पांचपिपलिया के साथ मारपीट की थी जिसमें उसकी मृत्यु हो जाने से थाना अमझेरा में मर्ग क्रमांक 20ध्23 धारा 174 जाफौ का कायम कर मर्ग जांच सउनि मनिष मिश्रा थाना अमझेरा द्वारा की गई । मर्ग जांच के दौरान आरोपीगण लालु उर्फ लालसिंह पिता रामलिया उम्र 45 साल व कलसिंह उर्फ कनसिंह उर्फ करणसिंह पिता तोलाराम उम्र 40 साल निवासीयान जोगडीपुरा पांचपिपलिया के विरूद्ध धारा 323ए302ए34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया । दुसरी घटना दिनांक 27ण्12ण्2017 को फरियादी यशवंत एवं उसके परिवार के लोगों के साथ आरोपीगण शम्भुलाल व अन्य द्वारा शासकीय भूमि पर रास्ते से निकलने की बात को लेकर बिजली ग्रिड के सामने रानीखेडी थाना राजोद में आरोपीगण शम्भुलालए गोपाल पिता बगदीराम नारायण पिता शम्भुलालए मदनलाल पिता रामचद्रए भंवरलाल पिता रामचंद्रए नारायण पिता रामचंद्र राजेश ए दिनेश ए मदनलाल भंवरलाल पिता वरदीरामए संजयए गुड्डीबाईए संगीताबाईए  गंगाबाई तथा रूखीबाई एकमत होकर आये व सब्बल ए टामीए दंतारी से फरियादी यशवंत व अन्य लोगों से मारपीट कर चोंट पहुंचाई व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी । रिपोर्ट पर थाना राजोद में अपराध क्रमांक 277ध्2017 धारा 294ए147ए148ए506 भादवि का दर्ज कर विवेचना में लिया गया । उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 307ए326 भादवि का ईजाफा किया गया । उक्त दोनों प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए  न्यायालय में विचारण के दौरान थाना अमझेरा एवं थाना राजोद पुलिस द्वारा साक्ष्य नियंत्रण कर प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में उत्कृष्ठ मानिटरिंग की गई जिसके परिणामस्वरूप थाना अमझेका के प्रकरण में  न्यायालय द्वारा दिनांक 14ण्11ण्24 को आरोपिगणों 1ण्लालु उर्फ लालसिंह पिता रामलिया उम्र 45 साल व 2ण्कलसिंह उर्फ कनसिंह उर्फ करणसिंह पिता तोलाराम उम्र 40 साल निवासीयान जोगडीपुरा पांचपिपलिया को धारा 302 भादवि में  आजीवन कारावस व 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास व  2000 रूपये जुर्माना  व धारा 323 मे आरोपीगण को 03 माह का कारावास व 1000  रूपये जुर्माना व एक माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया । थाना राजोद के प्रकरण मे दिनांक  19ण्11ण्24 को आरोपी गणों शंभूलाल गोपाल नारायण पिता शंभू मदनलाल भंवरलालए नारायण पिता रामचंद्रए राजेशए दिनेशए भंवरलाल उर्फ भारतसिंहए सरजुबाईए संगीताबाईए रूखीबाई एवं गंगाबाई को 6.6 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000.1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है । पुलिस थाना अमझेरा के मर्ग जांचकर्ता अधिकारी सउनि मनीष मिश्रा व प्रकरण के विवेचक उनि राजेन्द्रसिंह सिंगोडए थाना प्रभारी अमझेरा व टीम एवं थाना प्रभारी राजोद व थाना राजोद के उक्त प्रकरण के विवेचना अधिकारी एवं टीम के सराहनीय कार्य से उक्त दोनों गंभीर अपराधों में आरोपी गणों को कठोर सजा से दण्डित किया गया है

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