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: बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल के सश्रम कारावास की सजा

सरदारपुर। ग्राम अमझेरा में किराए का मकान लेकर पढाई करने वाली छात्रा से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय सरदारपुर द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी अभिषेक पिता जगन्नाथ उम्र 28 साल निवासी सिंदोडा को अलग-अलग धाराओं में अधिकतम 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी का सजा वारंट बनाकर उसे जेल भी भेजा गया है।

शासन की और से पैरवी करने वाले अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि पीड़िता अमझेरा में पढ़ाई करती हैं, घटना दिनांक 7 नवंबर 2019 को सुबह कोचिंग जाने के लिए सब्जी मार्केट क्षेत्र से पैदल जा रही थी। आरोपी अभिषेक पीडिता को मिला व बहला-फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर अपने साथ इंदौर लेकर गया था। आरोपी पीडिता की रुम पार्टनर का रिश्तेदार हैं, जिसके कारण ही पीडित व आरोपी की पहले दो से तीन मर्तबा फोन पर बातचीत हुई थी।

आरोपी बाइक से पीडिता को इंदौर लेकर पहुंचा, जहां पर 20 दिनों तक किसी कमरे में बंद रखकर पीडिता के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार करता रहा, पीडिता मौका पाकर बस से अमझेरा पहुंची, यहां पर रिश्तेदार के घर जाकर पूरा घटनाक्रम परिजनों को बताया था।

अमझेरा पुलिस ने आरोपी अभिषेक के खिलाफ रेप सहित अपहरण की धारा में प्रकरण दर्ज किया, क्योंकि पीडिता के पिता ने पहा के पिता ने पहले से ही थाने पर गुमशुदगी दर्ज करवा रखी थी।मामले में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया तथा पीडिता का मेडिकल करवाया गया। कोर्ट के समक्ष 9 गवाहों का परीक्षण करवाया गया, पीडिता एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सहित पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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