: रकबे मे हेरफेर कर हथिया ली थी आदिवासी की भूमि,सुनवाई कर एक दशक बाद एसडीएम ने आदिवासी को दिलाया न्याय , मुल स्थिती कायम कर नायब तहसीलदार को दिये प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश
Admin
Sat, Mar 4, 2023

सरदारपुर । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राहुल चौहान के द्वारा ग्राम उमरेला तहसील सरदारपुर के गिरधारी पिता नाथा जाति भील की भूमि सब रजिस्ट्रार बीएस सेठिया हल्का पटवारी कालू सिंह खराड़ी एवं विपक्षी महेश पिता भंवरलाल जाति सोनी की आपसी सांठगांठ के द्वारा की गई साजिश की जांच करवा कर आदिवासी गिरधारी पिता नाथा को न्याय दिलाया
आवेदक गिरधारी के द्वारा एसडीएम कोर्ट में एमपीएलआरसी की धारा 170 (क)(ख) के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि पार्थी आदिवासी भील जाति का होकर भूमि सर्वे नंबर 11 का संपूर्ण रकबा 2.268 हेक्टेयर रजिस्ट्री विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 5/12 /2011 को विक्रेता राममल पिता रखबचंद्र जैन निवासी बदनावर से बिक्री मूल्य अदा कर क्रय की है विपक्षी रमेश पिता भंवरलाल जाति सोनी निवासी इंदौर के द्वारा सर्वे नंबर 11 के रकबा में हेरफेर करके रकबा कम कर दिया
इस को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राहुल चौहान के द्वारा संज्ञान में लेकर विधिवत रूप से आरसीएमएस में प्रकरण दर्ज कर विस्तृत जांच कर एवं विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर देने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे की हल्का पटवारी,सब रजिस्टार सरदारपुर एवं विपक्षी महेश पिता भंवरलाल जाति सोनी ने मिलकर राजस्व अभिलेख में ऊपरी लेखन कर, कांट - छांट करने वाले राजस्व कर्मी पटवारी एवं तत्कालीन सब रजिस्टार सरदारपुर के द्वारा मिथ्या पूर्ण विक्रय पत्र क्रमांक 1ए / 1428 दिनांक 3/3 /2015 तैयार कराने एवं अन्य दस्तावेज के स्थान पर मिथ्या पूर्ण दस्तावेज को पंजीकृत करने के संबंध आदिवासी भूमि स्वामी की भूमि के बटांक करवाकर भूमि हड़पने के संबंध में त्रुटिकर्तागण के विरुद्ध थाना प्रभारी राजोद थाना राजोद को एफ आई आर दर्ज कराने हेतु नायब तहसीलदार बरमंडल को पत्र लिखा गया है एवं निर्देश दिया है कि सर्वे नंबर 11 की मूल स्थिति कायम की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन