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: खिडकी से कुदकर नाबालिग से छेडछाड करने वाले आरोपी को  न्यायालय ने  सुनाई 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

सरदारपुर। न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो  एक्ट) सरदारपुर द्वारा निर्णय पारित करते हुए, आरोपी हरि पिता गेंदालाल जाति भील उम्र 30 साल निवासी ग्राम बोरखेडी थाना अमझेरा जिला धार को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी  पी.एल. मेड़ा ने बताया कि दिनांक 12.05.2021 को थाना अमझेरा में 15 वर्षीय पीडिता द्वारा अपनी बुआ व दादा के साथ उपस्थित होकर  मौखिक सूचना दी गई दिनांक 15.05.2021 की रात में घर के अंदर कमरे में पीडिता सोई थी साथ में पीडिता की बहन भी सोई थी करीब 3 बजे रात में खिडकी में से हरी पिता गेन्दालाल देवदा कूद कर पीडिता के पास आया और आते ही गलत नीयत से पीडिता के दोनों हाथ पकड लिये तथा पीडिता चिल्लाई तो पीडिता के दादा दौडकर आये तो हरी दूसरा दरवाजा खोलकर भाग गया ।  दादाजी ने हरी का पीछा किया तो भाग गया । घटना पीडिता की दोनों बहिनों ने देखी है फिर पीडिता ने उसके घर आई बुआ को घटना की बात बताई और दादा को साथ लेकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई । फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।  आरोपी के विरूद्ध थाना अमझेरा पर धारा 452, 354  भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मा. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान  न्यायालय में शासन की ओर से बापू सिंह बिलवाल विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी हरि पिता गेंदालाल जाति भील उम्र 30 साल निवासी ग्राम बोरखेडी थाना अमझेरा जिला धार को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000-  रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक  बी.एस. बिलवाल द्वारा की गई।

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