ब्रेकिंग

श्रीकृष्‍ण पर्वअमझेरा में गूंजेगी श्रीकृष्ण की बांसुरी - लीला, लोक और भक्ति से सजेंगी दो सांझ

ग्रामीण LPG वितरक यूनियन ने कलेक्टर एवं जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

कल अमझेरा आएंगे राधे-राधे बाबा कथा स्थल को लेकर लेंगे बैठक

ग्राम सेमलखेड़ी के युवाओं ने विधायक को सौंपा आवेदन,पानी टैंकर एवं पक्की सड़क की मांग को लेकर रखी समस्या

तेजाजी दशमी पर शासकीय अवकाश घोषित करे राज्य सरकार

सूचना

: धार जिला पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कलेक्टर ने जारी किये आदेश,13 विकासखंडो मे जल दोहन प्रतिबंधित किया

Admin

Sat, Apr 29, 2023


धार। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने धार जिले को अतिदोहित क्षेत्र धार, नालछा, बदनावर एवं तिरला दोहित क्षेत्र विकासखण्डों के साथ ही जिले के सभी 13 विकासखण्डों को आदेश दिनांक से 30 जून अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाने का आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत सभी 13 विकासखण्डों के क्षेत्रों में जल स्त्रोतों जैसे नलकूप, नदी, बांध, नहर, जलधारा, झरना, झील, सोता (स्प्रिंग) जलाशय, बंधान, (एनीकट) या कुआँ से सिंचाई, औद्योगिक उपयोग अथवा घरेलू प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन के लिये किसी भी साधनों द्वारा जल दोहन प्रतिबंधित किया जाता है। जल अभावग्रस्त क्षेत्र में ऐसे जलस्त्रोत जो पेयजल उपलब्धता बनाये रखने हेतु अधिग्रहित किये जाना आवश्यक है का अधिग्रहण किया जा सकेगा ।

जल अभावग्रस्त क्षेत्र में प्राधिकृत अधिकारों की अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए नलकूप । बोरवेल खनन प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में बताया गया कि पेयजल एवं घरेलू उपयोग करने के लिए नलकूप खनन की अनुमति देने के लिये संबंधित राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। अनुमति देने में सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटिशन में दिये गये निर्देशों का पूर्णरूपेण पालन किया जायें । इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया है । इस आदेश के उल्लंघन करने पर पांच हजार रूपये के जुर्माने से और पश्चात्वती प्रत्येक अपराध के लिए दस हजार रूपये के जुर्माने से या कारावास से, जो वर्ष तक को हो सकेगा. दण्डनीय होगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें