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: विधायक लिखी इनोवा कार ने रोड पार कर रहे चार वर्षीय बालक को मारी थी टक्कर,हो गई थी मौत,न्यायालय ने चालक को एक वर्ष के कारावास और अर्थदंड से किया दंडित

सरदारपुर। सरदारपुर न्यायालय से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेन्द्रसिंह मेहसन ने शुक्रवार को एक निर्णय पारित करते हुए एक्सीडेन्ट करने वाले आरोपी कालू पिता नुरला निवासी बडा भावटा जिला अलिराजपुर को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल ने बताया कि फरियादी मंजुबाई 19 जनवरी 2018 को सुबह करीब नो 45 बजे प्लांट के सामने टाण्डा-रिंगनोद रोड पर वन चैकी के पास रोड के साईड में पति विलाम और छोटे पुत्र विशाल के साथ रतलाम जाने के लिये खड़े थे। फरियादीया का पति विलाम प्लांट की देखरेख का काम करता हैं, पुत्र विशाल 4 वर्ष रोड पार कर प्लांट की तरफ जा रहा था उसी समय टांडा घाट की तरफ से ग्रे कलर की इनोवा वाहन एमपी 09 बीडी 4141 जिस पर आगे विधायक लिखा था। उसका चालक तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और रोड पार कर रहे विशाल को टक्कर मार दी, गाड़ी चालक टक्कर मार कर भाग गया। टक्कर लगने से विशाल का सिर फट गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। थाना सरदारपुर पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी कालू पिता नुरला जाति भीलाला उम्र 44 साल निवासी बडा भावटा जिला अलिराजपुर को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पीएल मेडा ने की।।

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