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सूचना

: माछलिया मे उचित मूल्य की दुकान विक्रेता द्वारा नियमित नही खुलने की शिकायत पर एसडीएम के आदेश पर हुई जांच

जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर दुकान के विक्रेता के विरुद्ध हुई एफआईआर

सरदारपुर ।  कलेक्टर  प्रियंक मिश्र के मार्गदर्शन में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से सामग्री वितरण की सतत मॉनिटरिंग एवं जांच की जा रही है  विकासखंड सरदारपुर स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान माछलियां में विक्रेता के द्वारा नियमित दुकान ना खोलना एवं काफी दिनों से राशन वितरण नहीं करने की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राहुल चौहान को प्राप्त हुई थी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संतोष निराले को    शासकीय उचित मूल्य की दुकान माछलियां की जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए थे
 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा जांच में गंभीर, अनियमितताएं जिसमें पात्रता धारी परिवारों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण नहीं करने व स्टॉक रजिस्टर की जांच में आवंटित सामग्री में से गेहूं,चावल ,मूंग शक्कर व नमक जिनका बाजार मूल्य भाव से राशि 4,71,861  की कालाबाजारी पाए जाने संबंधित प्रतिवेदन विस्तृत प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राहुल चौहान के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन को अवलोकन करने के पश्चात एसडीएम ने गंभीर अनियमितताएं एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 10 (3)10 (4)11(1) 11(3) 11(8) 11(9) 13(2) व 18 का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 के अंतर्गत दंडनीय होने से आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. दत्तीगांव द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान माछलियां के विक्रेता दिनेश वर्फा पिता लुणाजी के विरुद्ध पुलिस थाना राजगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराने जाने व कम पाई गई सामग्री की राशि वसूली की कार्रवाई करने का आदेश न्यायालय से पारित किया गया,
 जिस के पालन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संतोष निराले के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई।

 इनका कहना है -   कलेक्टर प्रियंक मिश्रा   के मार्गदर्शन में इस प्रकार की जांच आगे भी निरंतर चलती रहेगी एवं अनियमितताएं पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी
 राहुल चौहान एसडीएम सरदारपुर 

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