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: मकान बनाने के लिए ड्रम से पानी भरने के विवाद मे हुई  हत्या के प्रकरण मे पुलिस ने 10 माह मे आरोपियों को दिलाई सजा,एसपी ने घटना की गंभीरता को देखकर प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा था,न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास एंव अर्थदंड से किया दंडित

Admin

Wed, Mar 20, 2024

सरदारपुर। सरदारपुर पुलिस ने हत्या के एक मामले मे तत्परता से विवेचना कर मजबूत साक्ष्य के साथ 10 माह मे ही आरोपियों को  न्यायालय से सजा दिलवाई।
उक्त प्रकरण मे पुलिस ने पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना सरदारपुर में वर्ष 2023 में हत्या के 02 आरोपियों को  न्यायालय सरदारपुर द्वारा आजीवन कारावास की सजा व 5,000-5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।’

एसडीओपी आशुतोष पटेल ने घटना विवरण के बारे मे बताते हुये बताया की दिनांक 14.05.2023 को फरियादी अजय पिता बबलू उर्फ रामप्रकाश मेडा निवासी ग्राम काटानेश मौलाना थाना सरदारपुर जिला धार ने थाना सरदारपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता मृतक बबलु उर्फ रामप्रकाश माडु खेत पर पानी फेरने गए थे, जहाँ पडोस खेत में फरियादी का काका मकान बनाने के लिए ड्रम से पानी भर रहा है। पानी भरने की बात को लेकर मृतक बबलु व उसके भाई नबु व भाभी सविता का झगडा हो गया, जिस पर से आरोपी नबु व उसकी पत्नी ने एकमत होकर मृतक से पत्थर से मारपीट कर लहूलुहान कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान मृतक की मृत्यु हो जाने से थाना सरदारपुर पर आरोपी नबु व उसकी पत्नी के विरूद्ध ’अपराध क्रमांक 217/23 धारा 302, 294, 34 भादवि’ का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


          प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक  मनोज कुमार सिंह द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था उक्त सनसनीखेज अपराध में आरोपी  नबु पिता मादु मेडा उम्र 27 साल , सविता पति नबु मादु उम्र 27 साल निवासी ग्राम काटानेश थाना सरदारपुर को थाना सरदारपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे में ही दिनांक 15.05.2023 को गिरफ्तार कर  न्यायालय सरदारपुर पेश किया गया। ’प्रकरण की विवेचना उनि बी.एस. हटीला’  द्वारा की जाकर मजबूत साक्ष्य एकत्रित करे चालन न्यायालय मे पेश किया गया एवम ’प्रकरण के नोडल अधिकारी थाना प्रभारी सरदारपुर निरीक्षक प्रदीप खन्ना’ को बनाया गया था ।


          जिस पर से प्रकरण में आज दिनांक 19.03.2024 को  न्यायालय  पारस कुमार जैन अपर सत्र न्यायाधीश सरदारपुर के द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी  नबु पिता मादु मेडा उम्र 27 साल , सविता पति नबु मादु उम्र 27 साल निवासी ग्राम काटानेश थाना सरदारपुर को आजीवन कारावास एवं 5,000-5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित गया है।

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