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: रास्ता रोककर मारपीट करना पडा मंहगा,न्यायालय ने सश्रम कारावास और अर्थदंड से किया दंडित

सरदारपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर न्यायालय भुपेन्द्र यादव द्वारा दिनांक 23.03.2023 को निर्णय पारित करते हुए, आरोपीगण छगन पिता मांगु मेडा जाति भील उम्र 42 साल , ठाकुर पिता मांगु जाति भील उम्रे 40 साल , रमेश पिता ओंकार जाति भील उम्र 41 साल , सुरमल पिता ओंकार जाति भील उम्र 32 साल , कालु पिता ओंकार जाति भील उम्र 40 साल , भुवान पिता नंदा जाति भील उम्र 30 साल निवासीगण ग्राम बोरखाली तहसील तहसील सरदारपुर को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000- रूपये के अर्थदण्ड0 से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी बी.एस.बिलवाल ने बताया कि दिनांक 10.08.2015 फरियादी ताराबाई तथा उसका पति रामा दोनो करून्दिया वाले खेत पर मक्का की रखवाली करने गये थे वापस घर आते समय रात करीब 9 बजे बादर चैकीदार के घर के सामने रोड पर उसके परिवार के छगन, ठाकुर , रमेश लटठ व फरसा लिये मिले और उनका रास्ता रोका तथा मां-बहन की नंगी-नंगी गगालियां देकर बोले कि ज्यादा जमीन चाहिये और जमीन की बात को लेकर उसके पति रामा को लट्ठ व फरसे जैसे हथियार से मारपीट की । छगन ने लट्ठ से सिर, छाती में मारी, ठाकुर ने लट्ठ व पत्थजर से मारपीट कर दोनो आंख के ललाट पर चोट लगी व रमेश ने भी फरसे जैसे हथियार से मारपीट किया जो छाती में लगी, सुरमल, कालु, भुवान ने भी नंगी-नंगी गांलिया दी और बोले कि जान से खत्मत कर दो । ताराबाई चिल्ला ई तो उसका लडका विष्णु देवर लक्ष्मरण व गांव के पीरू, शंकर ने बीच बचाव किया । आरोपीगण जाते जाते बोले कि आइंदा जमीन के बारे में बोला तो जान से खत्म कर देगें । फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सुचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई आरोपीगण के विरुद्ध थाना राजोद पर धारा 341, 294, 323, 506, 34, 325 भादवि एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मा. न्या यालय में प्रस्तु,त किया गया।
विचारण के दौरान न्याचयालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तु,त साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपीगण छगन पिता मांगु मेडा जाति भील उम्र 42 साल , ठाकुर पिता मांगु जाति भील उम्रे 40 साल , रमेश पिता ओंकार जाति भील उम्र 41 साल , सुरमल पिता ओंकार जाति भील उम्र 32 साल , कालु पिता ओंकार जाति भील उम्र 40 साल , भुवान पिता नंदा जाति भील उम्र 30 साल निवासीगण ग्राम बोरखाली तहसील तहसील सरदारपुर को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्डं से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी ए.डी.पी.ओ. पी.एल.मेडा द्वारा की गई।

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