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: दोस्त की हत्या करने वाले 5  आरोपियों को आजीवन कारावास  व अर्थदंड से  किया दंडित


खेत पर पार्टी करने के दौरान हुआ था विवाद,आरोपियों ने गला दबाकर कर दी थी हत्या

सरदारपुर। दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय, सरदारपुर द्वारा दिनांक 18.04.2023 को निर्णय पारित करते हुए, आरोपीगण मुकेश पिता टीकम चंद्र उम्र 30 वर्ष 2 प्रहलाद उर्फ लाला पिता मोहब्बत सिंह उम्र 28 साल  3. जितेन्द्र पिता भारत सिंह उम्र 30 साल  4. नितीन पिता कैलाश उम्र 27 वर्ष  5. राजेश पिता कैलाश उम्र 26 साल निवासीगण ग्राम कंजरोटा को अपराध धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये एवं अपराध धारा 201 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 - रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अति. लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित  ने बताया कि घटना दिनांक 27-05-2020 के दोपहर 1.30 बजे मृतक गोपाल को आरोपीगण मुकेश , कैलाश, नितिन, प्रहलाद, राजेश निवासीगण कंजरोटा को उसके घर से घूम कर आने का बोल कर मोटरसाइकिल से लेकर गये थे गोपाल घर वापस नहीं आया तो उसके छोटे भाई गोविन्द्  और परिवार वालो ने गोपाल को आस पास तलाश किया दिनांक 30.05.2020 को चौकी रिंगनोद पर गोविन्द  द्वारा गोपाल की सूचना दी गई बाद में मालु पडा की बाद में गोपाल की लाश शंकर हामड के खेत पर पड़ी हुई है पास में उसकी मोटरसाइकिल भी पड़ी है घटनास्थल पर जाकर देखा उसके बाद चौकी रिंगनोद द्वारा मर्ग कायम कर प्रकरण की जांच की गई मृतक के भाई व उसके परिवार वालो के पुलिस द्वारा कथन लिये गये । साक्षीगण द्वारा बताया गया आरोपीगण उसे घूमने का बोल कर लेकर गये है उसके बाद वह वापस नहीं आया उसकी लाश मिली थी । पुलिस द्वारा आरोपीगण के अपराध क्रमांक 244/2020 अपराध धारा 302 , 201 / 34 भादस का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।
प्रकरण के विचारण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया अभियोजक की ओर से प्रकरण में 12 साक्षियों के कथन न्यायालय में करवाये गये । न्यायालय में आयी साक्ष्य व परिस्थितियों के आधार पर पाया गया कि सदद आरोपीगण मृतक गोपाल को साथ लेकर गये कुए पर जाकर पार्टी की , पार्टी के दौरान आपस में विवाद हो गया जिसमें गोपाल का प्रहलाद व मुकेश दोनो ने गला दबाकर लाश व मोटरसाईकल  को दुसरे दिन प्रहलाद के खेत के पास टाट से छिपाकर हत्या कारित की गई । पोस्टमार्टम कर्ता डॉ. द्वारा अपनी पी.एम. रिपोर्ट में बताया की मृत्यु गला दबाने से 22 से 90 घंटे के भीतर होना बताई गयी । घटनास्थल से बीयर की खाली बोतल मृतक को मोबाईल टाट व रस्सी  जब्ती की गई । न्यायालय में समग्र आयी साक्ष्यब के आधार पर न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि आरोपीगण द्वारा गोपाल की हत्या  किया जाने एवं लाश को झाड़ियों में छिपाकर साक्ष्य का विरोपन कर गंभीर अपराध किया गया है । आरोपीगण को अपराध धारा 302, 201 भादस में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई आरोपीगण का जेल वारंट तैयार कर जेल भेजा गया । प्रकरण में शासन की और से पैरवी अति. लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित द्वारा की गई।  

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