: महिला परिषद का गठन,सारिका बाफना अध्यक्ष,अपेक्षा लोढा बनी सचिव
Tue, Feb 28, 2023
बरमंडल। परिषद एक धार्मिक संगठन है। संगठन में रहना और संगठित होकर कार्य करना हमारा मुख्य उद्देश्य है । उक्त विचार बरमंडल मे महिला परिषद के गठन पर राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती प्रेमाबेन मूथा ने व्यक्त किये। राष्ट्रीय महामंत्री संगीता पोरवाल भी उनके साथ दसई से बरमंडल आई थी। जहा पर पर महिला परिषद का गठन किया । राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती संगीता पोरवाल ,राष्ट्रीय प्रचार मंत्री विनिता बाठिया के साथ आपने शाखा परिषद को मार्गदर्शन दिया । शाखा परिषद ने भी सभी अतिथि का आत्मीय स्वागत और बहुमान किया गया उसके बाद महिला परिषद का गठन किया गया जिसमे परामर्शदाता पुखराज बेन डोसी, संरक्षक लीलाबाई बाफना,अध्यक्ष सारिका बाफना ,उपाध्यक्ष ,रेणुका साबदा सचिव अपेक्षा लोढा ,संगठन मंत्री ,इंदूबाला बाफना ,कोषाध्यक्ष कीर्ति बाफना प्रचार मंत्री मिनल डोसी ,वेयावच्च मंत्री प्रियंका डोसी शिक्षा मंत्री अर्चना डोसी को बनाया गया है। सभी पदाधिकारीयो को समाजजनो ने बधाई दी।
: लापरवाही एंव उदासिनता पर एसडीएम ने पटवारी भाभर को किया निलबिंत
Tue, Feb 28, 2023
कलेक्टर मिश्रा की पहल जिला स्तर पर की समाधान आनलाईन की शुरूआत
सरदारपुर। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम राहुल चौहान ने तत्कालीन हल्का पटवारी ग्राम अमझेरा जामसिंह भाभर (वर्तमान में पटवारी हल्का बडवेली में पदस्थ) को अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता एवं कर्तव्यों के विपरीत कृत्य, घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य मंचों पर शिकायतों के गुणवत्ता पूर्वक समाधान के मद्देनजर जिला स्तर पर समाधान ऑनलाइन की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों द्वारा की गई शिकायतों में से कुछ शिकायतें सैंपल बतौर चयनित की जाती हैं। इनके शिकायत कर्ता से कलेक्टर स्वयं चर्चा करतें है। इसके उपरांत विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर शिकायत का सकारात्मक समाधान का प्रयास किया जाता है। आमजन को राहत देने और सुशासन की दिशा में ये एक महत्व पूर्ण कदम है।
इसी तारतम्य में सोमवार को कलेक्टर श्री मिश्रा के संज्ञान में सुदर्शन तोमर द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत का मामला आया। एसडीएम श्री चौहान ने बताया कि अमझेरा निवासी सुदर्शन तोमर द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई गई कि ग्राम अमझेरा स्थित भूमि का बटवारा उपरांत उन्हें नक्शा गलत दिया गया है। प्राप्त शिकायत की जाँच नायब तहसीलदार वृत्त अमझेरा से करवाई गई। जाँच उपरांत पाया गया कि वरिष्ठ राजस्व न्यायालय के आदेश द्वारा नक्षा दुरुस्त किया गया है। तदुपरांत आदेश की प्रति अमल हेतु ली जाकर स्वीकृत नक्शा बटांकन पटवारी जामसिंह भाभर द्वारा मूल प्रकरण से निकाल लिया गया। किंतु बटवारा प्रकरण अनुसार ऑनलाईन अमल नहीं किया जाना पाया गया। निलंबन उपरांत जामसिंह भामर का मुख्यालय तहसील कार्यालय सरदारपुर नियत किया गया है। निलंबित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
: मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा एवं अर्थदंड से किया दण्डित
Tue, Feb 28, 2023
सरदारपुर। न्यायालय महेन्द्र सिंह मेहसन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर द्वारा दिनांक 28-02-2023 को निर्णय पारित करते हुए, आरोपी जगदीश पिता कनिराम सिंगाड उम्र 46 वर्ष निवासी चोटिया हा.मु. लेडगाव तहसील सरदारपुर को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी बी.एस.बिलवाल ने बताया कि दिनांक 26.08.2016 को समय 04:00 बजे फरियादी मोहन भील वह उसके तालाब वाले खेत पर सोयाबीन की फसल देखने गया था, तो उसके खेत के सेडे की घास जवाई जगदीश भील ने काट लिया था, तो उसने कहा कि तुने मेरे सेडे की घास क्यों काटा है, तो जगदीश नाराज हो गया और उसे नंगी-नंगी गालियां दी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। उसने गालियां देने से मना किया तो उसके जवाई जगदीश ने उसे कुल्हाडी से सिर में मारा था, जिससे उसे दाहिने तरफ सिर में चोट लगी थी, फिर दूसरी बार मारा जो सिर के पीछे चोट लगी और खुन निकल आया था । घटना उसकी लडकी गुड्डीबाई ने देखी थी । फरियादी ने घटना की सूचना चौकी दसई पर दी जिस पर से धारा 294, 323, 506 भा.द.स. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मा. न्यायालय में प्रस्तुात किया गया।
विचारण के दौरान मा. न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी न्यायालय ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी आरोपी जगदीश पिता कनीराम सिंगाड उम्र 46 वर्ष निवासी चोटिया हा.मु. लेटगांव तहसील सरदारपुर को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी ए.डी.पी.ओ. पी.एल.मेडा द्वारा की गई।